हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : वाराणसी में गंगा नदी पर नाव में नॉनवेज पार्टी करने और धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 आरोपियों को जमानत दे दी है। कुल 14 आरोपियों में से 8 को राहत मिली है, जबकि बाकी की याचिकाओं पर फैसला अभी बाकी है।
मामला क्या था : मार्च 2026 में वाराणसी के अस्सी घाट से नमो घाट के बीच चलती नाव पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इसमें चिकन बिरयानी खाई गई और गंगा में कचरा फेंका गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए यह पार्टी की गई थी।
आरोपियों का इरादा : आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने के चक्कर में गंगा की पवित्रता भंग करने का आरोप झेला। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रजत जायसवाल भी इस मामले में शामिल बताए गए थे। पार्टी के दौरान धार्मिक भावनाएं आहत करने और गंगा में कचरा फेंकने के आरोप लगे थे।
कोर्ट की सुनवाई : हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सभी 14 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। 8 आरोपियों को जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शेष आरोपियों की याचिकाओं पर फैसला टाल दिया।
पुलिस कार्रवाई : वाराणसी पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई हुई थी।
प्रतिक्रियाएं : इस फैसले के बाद दोनों पक्षों में चर्चा तेज हो गई है। गंगा की पवित्रता और धार्मिक भावनाओं से जुड़े इस मामले में अब आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।