कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।
⚖️ क्या है पूरा मामला
दरअसल, राहुल गांधी ने नए कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान “इंडियन स्टेट” को लेकर बयान दिया था। इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी।
📜 कोर्ट ने क्या कहा
हाईकोर्ट ने ओपन कोर्ट में फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले निचली अदालत भी इस मामले में याचिका खारिज कर चुकी थी।
🧾 पहले भी खारिज हो चुकी थी याचिका
याचिकाकर्ता ने पहले चंदौसी कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि, वहां से राहत नहीं मिलने पर मामला हाईकोर्ट पहुंचा। अब हाईकोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया है।
🗣️ बयान पर हुआ था विवाद
राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि उनकी लड़ाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और “इंडियन स्टेट” से है। इस टिप्पणी पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और इसे लेकर विवाद बढ़ गया था।
📌 क्या है असर
इस फैसले के बाद राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग को बड़ा झटका लगा है। फिलहाल, इस मुद्दे पर कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि याचिका में दम नहीं है।