कर्नाटक के मंगलुरु में कुकर ब्लास्ट मामले में आरोपी शारिक को अदालत ने 10 साल की सशक्त कैद की सजा सुनाई है।
मंगलुरु सत्र अदालत ने शारिक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। मामले में शारिक पर कुकर में विस्फोटक रखकर ब्लास्ट करने का आरोप था।
मुख्य बातें:
- मंगलुरु कुकर ब्लास्ट केस में आरोपी शारिक को 10 साल की सशक्त कैद
- अदालत ने शारिक को दोषी करार दिया
- ब्लास्ट में कई लोग घायल हुए थे
- पुलिस ने मामले में मजबूत सबूत पेश किए
घटना क्या हुई?
कुछ समय पहले मंगलुरु में एक कुकर में विस्फोट हुआ था। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी शारिक ने जानबूझकर कुकर में विस्फोटक रखा था। इस घटना में कई लोग घायल हुए थे। पुलिस ने शारिक को गिरफ्तार कर मामले में चार्जशीट दाखिल की थी।
अदालत का फैसला
सत्र अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों को देखते हुए शारिक को दोषी पाया और 10 साल की सशक्त कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि यह अपराध गंभीर प्रकृति का था और समाज के लिए खतरा था।
प्रतिक्रिया
पीड़ित परिवारों ने फैसले का स्वागत किया है। वहीं आरोपी शारिक की तरफ से सजा के खिलाफ अपील करने की संभावना है।