कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है।
यह जमानत असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां द्वारा दर्ज कराए गए FIR के मामले में दी गई है। पवन खेड़ा पर हिमंत की पत्नी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने का आरोप था।
मुख्य बातें:
- पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत
- हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां के FIR पर मामला
- खेड़ा पर अपमानजनक बयान का आरोप
- कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए आगे की सुनवाई के लिए समय दिया
यह मामला असम चुनाव 2026 से पहले राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया था। पवन खेड़ा ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया था। तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले से कांग्रेस नेता को बड़ी राहत मिली है।