कर्मचारी की नियुक्ति की तारीख दर्ज करने में त्रुटि के कारण भविष्य निधि कार्यालय भविष्य निधि हस्तांतरण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता था। ये दावे स्वतः ही अस्वीकृत कर दिये गये। लेकिन, अब यह समस्या भी सुलझ रही है।
भविष्य निधि कार्यालय ने नौकरी बदलने वाले लोगों की भविष्य निधि को नई कंपनी में आसानी से स्थानांतरित करने की सुविधा के लिए एक परिपत्र जारी किया है। इस तरह भविष्य निधि कार्यालय भी अपनी सेवा में सुधार कर रहा है। नये संशोधन से भविष्य निधि के हस्तांतरण में अनावश्यक देरी नहीं होगी। इस प्रकार, नौकरी बदलने वाला व्यक्ति पुरानी नौकरी में जमा भविष्य निधि की राशि को आसानी से नई कंपनी में स्थानांतरित कर सकेगा।
जिन मामलों में नौकरी में शामिल होने और नौकरी छोड़ने की तिथि एक ही थी, उनमें भविष्य निधि दावे स्वतः ही रद्द हो गए। लेकिन, अब से दावा स्वतः ही अस्वीकृत नहीं होगा। यदि नौकरी छोड़ने और नौकरी ज्वाइन करने की तारीख में गड़बड़ी हो तो यह संकेत है कि किसी प्रकार की त्रुटि है। इसलिए इसे स्वचालित रूप से अस्वीकृत करने की प्रणाली को हटा दिया गया है।
ऐसे मामलों में, भविष्य निधि कार्यालय तारीख का सत्यापन करेगा। नौकरी छोड़ने और नई नौकरी ज्वाइन करने की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति को खत्म करना होगा। किसी दावे को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि नौकरी छोड़ने और नई नौकरी में शामिल होने की तारीखें आपस में मिली हुई हैं। भविष्य निधि कार्यालय स्वयं नई व पुरानी कंपनियों से संपर्क कर तिथि के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा। भविष्य निधि हस्तांतरित करने वालों को इस मुद्दे पर विशेष रूप से सावधान रहना होगा।
बड़ी राहत: तारीख की गलती से PF ट्रांसफर का दावा अपने आप रद्द नहीं होगा

