सीबीएसई (CBSE) ने सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2025-26 में बैठने के लिए छात्रों की न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75% से कम है, तो उसे बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अनिवार्य उपस्थिति: केवल रजिस्ट्रेशन कराना पर्याप्त नहीं, 75% उपस्थिति आवश्यक है।
विशेष छूट: केवल चिकित्सा आपात स्थिति, राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय खेल इवेंट्स में भागीदारी, या अन्य गंभीर वजहों में 25% तक छूट दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए आवेदन और दस्तावेज जरूरी होंगे।
डमी स्कूलों पर सख्ती: जिन छात्रों की उपस्थिति डमी या अनियमित स्कूल में नामांकन के कारण पूरी नहीं होती, वे परीक्षा नहीं दे पाएंगे।
अभिभावकों की जानकारी अनिवार्य: स्कूलों को सत्र की शुरुआत में ही छात्र व अभिभावकों को उपस्थिति नियमों और उनके प्रभावों की जानकारी देना होगी।
डॉक्युमेंटेशन और निगरानी: स्कूलों को दैनिक उपस्थिति रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है; सीबीएसई निरीक्षण कर सकता है। यदि रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई गई, तो परीक्षा निरस्त की जा सकती है व स्कूल पर कार्रवाई हो सकती है।
NIOS विकल्प: जिन छात्रों की उपस्थिति मानदंड पूर्ण नहीं होती और जिन्हें सीबीएसई से छूट नहीं मिलती, वे NIOS (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग) के जरिये बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं।
अपार आईडी (Apar ID) अनिवार्य: बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ सुरक्षित अपार आईडी होना भी जरूरी है।
सीबीएसई ने यह कदम परीक्षा की गंभीरता और छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उठाया