पटना उच्च न्यायालय ने सभी मध्यस्थों को वीडियो के प्रसार पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के एआई-जनरेटेड वीडियो को लेकर उठे विवाद के बीच, पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित वीडियो को हटाने का निर्देश दिया।
यह आदेश कथित तौर पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पी.बी.बजंतरी ने सुनाया।
कांग्रेस पार्टी उस समय आलोचनाओं के घेरे में आ गई जब उसकी बिहार इकाई ने सोशल मीडिया पर एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से बना वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दिवंगत मां हीराबेन मोदी के बारे में सपना देखते हुए दिखाई दे रहे थे, जो वीडियो में उनकी राजनीति की आलोचना कर रही थीं।
अदालत ने सभी मध्यस्थों को वीडियो के प्रसार को रोकने का भी निर्देश दिया।