भारत सरकार ने देश में सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी कीमती धातुओं को लाने के नियमों में बदलाव किया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने वित्त अधिनियम 2025 के तहत 19 मई को एक अधिसूचना जारी कर इन धातुओं को ‘प्रतिबंधित’ श्रेणी में रखने की घोषणा की।
तस्करी रोकने के लिए लिया गया निर्णय
सरकार ने सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं के आयात पर बेहतर नियंत्रण, दुरुपयोग को रोकने, एचएस कोड को मानकीकृत करने और आयात प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ये सख्त नियम बनाए हैं। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि अब इन धातुओं का आयात कौन कर सकता है तथा क्या शर्तें लागू होंगी?
अब विदेश से सोना-चांदी आयात करना मुश्किल, सरकार ने दोनों कीमती धातुओं को ‘निषिद्ध’ श्रेणी 2 में शामिल किया – image
विदेश से शुद्ध सोना आयात करने के लिए सरकार से लेनी होगी अनुमति
अब विदेश से सोना और चांदी आयात करना आसान नहीं रह गया है। सरकार ने तस्करी रोकने के लिए नियम कड़े कर दिए हैं। पहले कुछ खास किस्म के सोने का भारत में आसानी से आयात किया जा सकता था, लेकिन नए नियमों के अनुसार अगर सोने की शुद्धता 99.5% या उससे अधिक है तो उसे ‘प्रतिबंधित’ श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब यह है कि अब इसे मंगवाने के लिए सरकार से विशेष अनुमति लेनी होगी। यह नियम एचएस कोड 71081210 और 71081310 के अंतर्गत आने वाले सोने पर लागू होगा।
अब, इस प्रकार का सोना केवल उन एजेंसियों के माध्यम से खरीदा जा सकेगा जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) या डीजीएफटी द्वारा अनुमोदित किया गया हो। इसके अलावा आप आईएफएससीए से मान्यता प्राप्त ज्वैलर्स से भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन सोना सिर्फ इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) के जरिए ही मिलेगा।
चांदी के लिए भी नियम सख्त
सोने की तरह अब चांदी के आयात पर भी अधिक ध्यान दिया जाएगा। 99.9% या उससे अधिक शुद्धता वाली चांदी आसानी से उपलब्ध थी। लेकिन, नई योजना के तहत इस पर भी ‘प्रतिबंध’ लगा दिया गया है। अब, चांदी का ऑर्डर केवल आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट बैंकों, डीजीएफटी द्वारा चयनित एजेंसियों या आईएफएससीए द्वारा मान्यता प्राप्त ज्वैलर्स से आईआईबीएक्स के माध्यम से भी दिया जा सकेगा।
हालांकि, कुछ प्रकार की तैयार चांदी (जैसे कि कोड 71069221 और 71069229 वाली) अभी भी आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन वे भी आरबीआई के नियमों के अधीन होंगी।
प्लैटिनम के लिए भी नियम बदले गए
प्लैटिनम से संबंधित आयात में भी परिवर्तन किये गये हैं। 9% या उससे अधिक शुद्धता वाले अल्ट्रा शुद्ध प्लैटिनम को एचएस कोड 711011111 और 71101121 के तहत स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है। हालांकि, प्लैटिनम के अन्य रूप अब ‘प्रतिबंधित’ हैं और उनके लिए भी परमिट की आवश्यकता है। इस परिवर्तन का उद्देश्य आयात प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और एचएस कोड के दुरुपयोग को रोकना है।
अब विदेश से सोना-चांदी आयात करना मुश्किल, सरकार ने दोनों कीमती धातुओं को ‘प्रतिबंधित’ श्रेणी में शामिल किया

